Human Rights Groups ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कुवैत के एग्जिट परमिट कानून को चेतावनी दी ।
कुवैत के एग्जिट परमिट कानून से प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है
कुवैत अधिकारियों ने घोषणा की है जुलाई 2025 से सभी प्रवासी कामगारों को देश छोड़ने से पहले अपनी कंपनी या अपने कफिल से छुट्टी जाने से पहले परमिशन लेनी होगी
कुवैत सरकार की वेबसाइट या साहिल एप्लीकेशन App की मदद से छुट्टी की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी जिसे आपकी कंपनी या कपिल को एक्सेप्ट करनी होगी ।
मानव अधिकार अधिवक्ता का कहना है यह कानून श्रमिक को की छुट्टी पर आवाज जहीर को प्रभावित करने वाला कानून है कपिल और कंपनियां अपनी मर्जी से श्रमिकों को छुट्टी देने की मनमानी शुरू कर देगी ।
अधिवक्ता का कहना है प्रवासी श्रमिक पहले ही कंपनियों की मनमानी और कपिल के शोषण का शिकार है जैसे की अजनबी कामगारो का पासपोर्ट जब्त करना और झूठ मुकदमों में फसाने की धमकी देकर प्रवासी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं
प्रवासियों के फरार होने पर उन पर झूठे मुकदमे करने के अधिकार कंपनी और कपिल को ही है जबकि कम तनख्वाह पर काम करने वाला प्रवासी अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं कर सकता
यह कानून प्रवासियों की आजादी को छीने वाला एक और कदम लगता है
इससे पहले कुवैत कानून के अनुसार सरकार की अनुमति की जरूरत केवल तभी होती थी जब कोई कर्मचारी 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहना चाहता था
लेकिन इस नए कानून के लागू होने पर किसी भी तरीके की छुट्टी या देश छोड़ने के लिए स्पॉन्सर की अनुमति के बगैर आप देश नहीं छोड़ सकते ।
इस कानून के बाद आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी की नौकरी या किसी भी कपिल का काम उसकी मर्जी के बगैर नहीं छोड़ सकते हत्ता के आपको देश छोड़ने के लिए भी अपनी कंपनी या अपने कपिल की इजाजत लेनी होगी
इस कानून के लागू होने के बाद कंपनी अपने कर्मचारियों को मनमाने ढंग से छुट्टी देने या देश लूटने पर अपनी मर्जी थोप सकती है
हालांकि कुवैत अधिकारियों को कहना है श्रमिक अपने खिलाफ हो रहे किसी भी शोषण और उद्योग व्यवहार के लिए शिकायत या अपील कर सकते हैं
लेकिन मानव अधिकार अधिवक्ता का कहना है ज्यादातर प्रवासी डरे हुए होते हैं और ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वह लोग शिकायत कि ऑफिस या किसी एप्लीकेशन के जरिए करें
जबकि कंपनी और कफील को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होती है वह लोग अपने कर्मचारी के खिलाफ आसानी से शिकायत कर देते हैं
मानव अधिकार विश्लेषण का कहना है कुवैत सरकार का एग्जिट परमिट कानून अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है
यह कानून किसी अपराधी जांच जैसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से पहले अनुमति लेने पर लागू होना चाहिए
विशेषज्ञों कुवैत पदाधिकारी से तत्काल रूप से एग्जिट परमिट कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है ।
क्या आप लोग ह्यूमन राइट कमीशन के साथ हैं इस कानून को कैंसिल करने में यस और No में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए
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